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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसोधन के बारे में दी जानकारी के अनुसार "अब दुर्घटना में घायल व्यक्त
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसोधन के बारे में दी जानकारी के अनुसार "अब दुर्घटना में घायल व्यक्ति की बाद में मृत्यु होने पर, मृत्यु से 6 माह की अवधि में आश्रित मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे। और दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज कराए जाने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित सहायता के लिए मृत्यु की तारीख से 6 माह तक आवेदन कर सकेंगे।"